GST Council Meeting: तंबाकू और सिगरेट पर 35 फीसदी जीएसटी? यहां पढ़ें

GST Council Meeting: कीमतों में बढ़ोतरी की सूची में सॉफ्ट ड्रिंक भी शामिल हैं

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-ऋजुता लुकतुके

GST Council Meeting: जीएसटी दरों में संशोधन (amendment in GST rates) का प्रस्ताव फिलहाल केंद्र सरकार (central government) के पास है। और इसके लिए समझा जाता है कि सक्षम कैबिनेट (cabinet) ने तंबाकू, सिगरेट, शीतल पेय जैसी ‘हानिकारक’ वस्तुओं पर 35 प्रतिशत जीएसटी (35 percent GST) का प्रस्ताव दिया है।

पीटीआई समाचार एजेंसी ने यह खबर दी है। तो अगर वास्तव में ऐसा होता है तो 35 फीसदी की नई जीएसटी दर अस्तित्व में आ सकती है। जीएसटी दरें तय करने का अंतिम अधिकार जीएसटी परिषद के पास है। और इस परिषद की प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। सक्षम कैबिनेट का प्रस्ताव अब परिषद को सौंपा जाएगा।

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नए टैरिफ लागू
इसी महीने 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जैसलमेर में होगी. वहीं इस बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन पर विचार किया जाएगा। मौजूदा 4 जीएसटी दरों में सबसे ऊंची दर 28 फीसदी है। ऐसे संकेत हैं कि यह बढ़ सकता है और तंबाकू उत्पादों और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी हानिकारक वस्तुओं पर नए टैरिफ लागू कर सकता है।

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अधिकतम 28 प्रतिशत की दर
वर्तमान में जीएसटी की चार दरें हैं, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। मौजूदा दरों के मुताबिक कपड़ा उद्योग यानी रेडीमेड गारमेंट पर 5 फीसदी जीएसटी है। हालाँकि, यह प्रस्तावित है कि 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत होगी। 10,000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर लक्जरी आइटम के रूप में अधिकतम 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है।

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