Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की बढ़ीं मुश्किलें, नोटिस का इतने दिनों में देना होगा जवाब

इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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File photo

Gyanvapi Case: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 22 नवंबर (शुक्रवार) को ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Complex) में शिवलिंग (Shivling) का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) (एएसआई) से सर्वेक्षण (ASI Survey) कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस (Notice to Muslim Side) जारी किया।

यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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हिंदू पक्ष की मांग
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी।

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तीन जजों की बेंच के समक्ष स्थानांतरित
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला पेश करते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के समक्ष हैं और कुछ सिविल जज के समक्ष। ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच के समक्ष स्थानांतरित किया जाए।

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याचिका पर फैसला लंबित
मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजुखाना के सील किए गए इलाके का एएसआई सर्वे चाहता है। जिला कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर फैसला अभी लंबित है।

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