Delhi के राऊज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी(BJP leader Chail Bihari Goswami) की ओर से आम आदमी पार्टी(Aam Aadmi Party) के नेताओं के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी(Hearing of criminal defamation case postponed) है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश(Order for next hearing on 25th May) दिया है।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में न तो शिकायतकर्ता भाजपा नेता छैल बिहारी पेश हुए और न ही आरोपित आम आदमी पार्टी के पांचों नेता। 26 मार्च को कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के आरोपित राघव चड्डा को जारी समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होनी है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया।
इन आरोपियों की थी पेशी
26 मार्च को इस मामले के आरोपित सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना पेश नहीं हुए। सभी आरोपितों ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सभी आरोपितों को अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपित सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, क्योंकि वे दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
आरोपों से बरी करने की याचिका खारिज
कोर्ट ने 10 नवंबर, 2022 को आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं की आरोपों से बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपितों को समन जारी किया जा चुका है, ऐसे में उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है।
यह है पूरा मामला
दरअसल, शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने शिकायत में कहा है कि दुर्गेश पाठक ने अन्य आप नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गलत और भ्रामक बयान दिया। ये बयान मानहानि वाले हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक पाठक ने प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और भाजपा पार्षदों ने अवैध रूप से वसूली की है। उक्त बयान को आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।