चीन की कंपनी वीवो मामले की होगी सुनवाई! जानिये, क्या है पूरा मामला

8 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो वीवो का बैंक फ्रीज किया हुआ खाता ऑपरेट करने की मांग पर विचार करे। हालांकि ईडी ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के फ्रीज बैंक खातों को ऑपरेट करने की मांग पर सुनवाई करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच सुनवाई करेगा।

8 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो वीवो का बैंक फ्रीज किया हुआ खाता ऑपरेट करने की मांग पर विचार करे। वीवो कंपनी की ओर से पेश वकील ने न्यायालय को बताया था कि उसके नौ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में ढाई सौ करोड़ रुपए हैं। ईडी वीवो कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।

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टैक्स से बचने के लिए कंपनी ने किया ऐसा
ईडी के अनुसार वीवो कंपनी ने अपनी कुल बिक्री की 50 प्रतिशत रकम चीन भेजी। ये रकम रकम 62,476 करोड़ रुपये है। ईडी का कहना है कि भारत में टैक्स से बचने के लिए वीवो ने अपना नुकसान दिखाने के लिए ये रकम चीन भेजा। वीवो ने कहा कि बैंक खातों को फ्रीज करने से उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा और वो विभिन्न प्राधिकारों के कर्ज भी नहीं दे पाएगा। इससे कंपनी की मौत हो जाएगी।

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