फोन टैपिंग: चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब इस तिथि को आएगा फैसला

ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था।

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था। चित्रा रामकृष्णा फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे।

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न्यायिक हिरासत में संजय पांडेय
संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे। कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

6 मार्च को हुई है गिरफ्तारी
गौरतलब है कि चित्रा रामकृष्णा एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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