Hemant Soren: हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, ED से मांगा गया जवाब

हेमंत सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बार्गेन इलाके में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

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झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले (Land Scam Cases) में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Former Chief Minister Hemant Soren) की जमानत अर्जी (Bail Application) पर मंगलवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई। अदालत (Court) ने इस पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से जवाब मांगा। ईडी ने इसके लिए समय मांगा। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय प्रदान किया।

हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 जून को शाम चार बजे निर्धारित की। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। ईडी ने 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत पांच व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट से अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई की तारीख दी थी।

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31 जनवरी को गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय केवल कुछ लोगों के बयानों पर भरोसा कर रहा है जिन्होंने कहा था कि जमीन का टुकड़ा उनका है, लेकिन ‘ऐसे बयानों का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था’। सोरेन को ईडी ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

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