Controversial Documentary Case: न्यायालय के इस कदम से बीबीसी की फिर बढ़ीं मुश्किलें

केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था। इस मामले में बीबीसी की एक बार फिर परेशानी बढ़ गई है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दायर मानहानि वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीबीसी को 25 सितंबर को दोबारा नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

25 सितंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि इसके पहले कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था, वो तामील नहीं किया जा सका है। उन्होंने नोटिस तामील करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया।

22 मई को कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
-22 मई को कोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी किया था। याचिका एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।

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-दिल्ली की रोहिणी कोर्ट बीबीसी, विकीमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को भी भाजपा नेता विनय कुमार सिंह की ओर दाखिल मानहानि याचिका पर समन जारी कर जा चुका है।

-उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था।

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