राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 मार्च को बारामूला जिले के सोपोर इलाके में हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की है। एनआईए की कार्रवाई तब हुई जब गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बासित रेशी को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है जो आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर अधिनियम है।
हिज्बुल मुजाहिदीन का सदस्य
गृह मंत्रालय के अनुसार बासित अहमद रेशी हिज्बुल मुजाहिदीन का सदस्य है। वह जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों के साथ लक्षित हत्याओं की साजिश करने और उसे अंजाम देने में शामिल था। एनआईए का दावा है कि रेशी ने 18 अगस्त, 2015 को तुजर शेरिफ में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारे गए थे।
पाकिस्तान में शरण
रेशी बारामूला जिले के यमबरजलवारी शिवा डांगरपोरा सोपोर इलाके का रहने वाला है। एनआईए के मुताबिक वह इस वक्त पाकिस्तान में है। एनआईए की यह कार्रवाई श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लट्राम की संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद हुई है।