ईडी द्वारा गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को कोयला घोटाला और धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया है। शुक्रवार को साहू को अदालत नहीं लाया गया। वे फिलहाल सेंट्रल जेल में हैं। सरकार ने उन पर कार्रवाई करते हुए, उन्हें निलंबित भी कर दिया है।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि रानू साहू को कोल लेवी स्कैम में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया। विटनेस और डॉक्यूमेंट के वैरिफिकेशन के लिए पूछताछ पर किसी भी जानकारी से इनकार करती रही हैं। अब अदालत में दलील दी गई है कि चूंकि रानू प्रभावशाली अधिकारी हैं, जांच में उनका सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए उन्हें छोड़ा जाना ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि अदालत ने उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। रानू की ओर से लगाए गए जमानत आवेदन पर उनके वकील की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। ईडी की ओर से अपना तर्क रखने कल शनिवार तक का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत के आदेश पर 25 जुलाई को रानू साहू को 4 अगस्त तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। आज रानू साहू की जमानत पर दलील सुनने के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट अजय सिंह राजपूत ने बेल देने से इनकार करते हुए पुनः न्यायिक अभिरक्षा में रायपुर सेन्ट्रल जेल भेजने का आदेश दिया।
रानू साहू को 22 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे कृषि विभाग में संचालक के पद पर पदस्थ थीं। अब सरकार ने उन्हें जेल जाने की वजह से निलंबित कर दिया है।
इससे पहले रानू रायगढ़ जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक वे चार जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं। शुक्रवार को कोल मामले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के सहयोगी निखिल चंद्राकर को भी पेश किया गया। चंद्राकर को भी 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर रखे जाने के निर्देश कोर्ट ने दिया है।
यह भी पढ़ें – जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़
Join Our WhatsApp Community