चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) की नियुक्ति (Appointment) को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली चयन समिति (Selection Committee) गुरुवार (14 मार्च) की दोपहर को बैठक करेगी। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) चुनाव आयोग (Election Commission) में दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। बता दें कि बुधवार शाम को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Law Minister Arjun Ram Meghwal) की अध्यक्षता वाली एक सर्च समिति ने इस उद्देश्य के लिए पांच उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक बैठक की।
अधिनियम तीन सदस्यीय चयन समिति को सर्च समिति द्वारा चयनित नहीं किए गए व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार देता है। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। इसके बाद अरुण गोयल ने भी चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की अधिसूचना 9 मार्च को जारी की गई थी। तब से आयोग में ये दोनों पद खाली हैं।
यह भी पढ़ें- Transfer: उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईएएस समेत कई पीसीएस अधिकारियों का तबादला
नये कानून के तहत पहली बार होगी नियुक्ति
चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद अब नए चुनाव आयुक्त का चुनाव होगा। नये कानून के तहत पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी। हम आपको सूचित करते हैं कि अधिनियम तीन सदस्यीय चयन समिति को चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है।
चयन समिति में कौन-कौन होंगे शामिल
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। बताया जा रहा है कि दोनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या अगले दिन हो सकती है।
देखें यह वीडियो-
Join Our WhatsApp Community