पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दान पर इसलिए चला डंडा

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश में समाज विरोधी कार्यों का आरोप लगता रहा है। इसके कारण इस संस्था पर प्रतिबंध की मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय से की गई है।

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समाज विरोधी कार्यों के असंख्य आरोपों में लिप्त इस्लामी संस्था पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। उसके लिए अब इस कार्रवाई के बाद आर्थिक अनुदान प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ऐसी कार्रवाई साधारणतया किसी संस्था पर नहीं होती है, इसलिए इस कार्रवाई का बड़ा महत्व है। पीएफआई की असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध पर हिंदुस्तान पोस्ट ने भी खबरें प्रकाशित की थीं।

आयकर विभाग, भारत द्वारा गैर सरकार संस्थाओं को दान प्राप्ति में कर छूट की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अनुसार संस्थाओं को दान से प्राप्त होनेवाली आय पर आयकर भुगतान नहीं करना पड़ता। यह छूट आयकर कानून की धारा 12एए के अंतर्गत दी जाती थी। परंतु लंबे काल से देश विरोधी कार्यों में लिप्त पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया से अब यह सुविधा छीन ली गई है। यह देश विरोध कार्यों, कालाधन प्राप्त करनेवाले और आर्थिक गड़बड़ी, समुदाय विशेष के लिए कार्य व आयकर नियमों का उल्लंघन करनेवालों के विरोध में किया जाता है।

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क्या है कार्रवाई?
आयकर विभाग, भारत ने मार्च में एक आदेश निकाला था, जिसमें पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दी गई आयकर छूट की सुविधा को निरस्त/वापस ले लिया गया। इस आदेश के बाद पीएफआई को मिलनेवाली कर छूट की सुविधा समाप्त हो गई है और उसे वर्ष 2016-17 के बाद से प्राप्त सभी आय पर आयकर भरना अनिवार्य होगा।
आयकर विभाग ने आयकर कानून 1961 की धारा 12एए(3) अंतर्गत यह कार्रवाई की है।

आयकर कानून 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत वर्ष 2012 में पीएफआई को कर छूट की सुविधा मिली थी। लेकिन उसके सामाजिक कार्य कानूनी रूप से अयोग्य होने के बाद 12एए(3) के अंतर्गत रद्द कर दिया गया है।

अब दान दाताओं को भी दिक्कत
पीएफआई को दान देनावेले व्यक्ति, संस्था, संस्थान के लोगों को भी अब दान पर छूट प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आयकर विभाग द्वारा पीएफआई को दी गई 80जी की सुविधाओं को भी रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयकर विभाग ने पीएफआई द्वारा एक समुदाय विशेष के लिए किये जा रहे कार्यों के लिए की है। आयकर विभाग ने आयकर कानून 1961 की धारा 13(1)(बी) के उल्लंघन के कारण 12एए(4)(ए) के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।

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यह सुविधा थी प्राप्त
आयकर विभाग द्वारा आयकर कानून 1961 की धारा 12ए और 12एए के अंतर्गत शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यों में लिप्त गैर सरकारी संस्थाओं को दान से प्राप्त होनेवाली आय में छूट देता है। जबकि 80जी से दान दाताओं को कुल दान राशि का 50 प्रतिशत तक छूट दिया जाता है।

सामाजिक विद्वेश फैलाने का आरोप
हिंदुस्थान पोस्ट ने पीएफआई पर देश में आतंक का वातावरण और सामाजिक विद्वेश फैलाने के साक्ष्य समेत खबर प्रकाशित की थी। यह संस्था किसी प्रकार कार्य करती है इसका बड़ा उदाहरण शाहीन बाग प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध की मांग करनेवाले पत्र हैं।

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