नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि

निर्धारित तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं को लेट फीस चुकानी होगी। अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे 5,000 रुपये लेट फाइन के रूप में देने होंगे। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के संदर्भ में सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जिन करदाताओं के खाते बंद हैं या जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसिलए यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको कर संबंधी किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आयकर विभाग हर दिन करदाताओं को संदेश भेज रहा है कि करदाता जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल कर दें।

निर्धारित तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं को लेट फीस चुकानी होगी। अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे 5,000 रुपये लेट फाइन के रूप में देने होंगे। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। जुर्माना के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है।

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 सबसे महत्वपूर्ण है। सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म-16 बेहद जरूरी है। यह दस्तावेज़ किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है। जबकि फॉर्म 26एएस आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

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