आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Airline Company Indigo) पर बड़ी कार्रवाई (Fine) करते हुए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना (Notice) लगाया है। इंडिगो कंपनी ने कहा है कि यह आदेश गलत है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। आयकर विभाग का यह नोटिस इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) को शनिवार को मिला।
इंडिगो ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना गलत समझ पर आधारित है। इंडिगो के अनुसार, उनके द्वारा दायर अपील अभी भी चल रही है, और इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद आयकर विभाग ने यह आदेश पारित कर दिया। कंपनी ने इसके खिलाफ कानूनी उपायों का सहारा लेने का फैसला किया है और न्यायिक प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताया है।
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क्या है मामला?
रविवार को एक नियामक फाइलिंग में इंडिगो ने कहा कि आयकर विभाग की मूल्यांकन इकाई ने 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
इसमें आगे कहा गया है, यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा अपने 143(3) आदेश के खिलाफ दायर अपील को आयकर आयुक्त (अपील) सीआईटी (ए) द्वारा खारिज कर दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि मामला लंबित है और इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है।
इंडिगो के शेयरों में गिरावट
इंडिगो के शेयर 0.32 प्रतिशत गिरकर 5,113 रुपये पर बंद हुए। हालांकि, हाल के दिनों में कंपनी के शेयरों में मजबूती आई थी और साल-दर-साल आधार पर इसमें करीब 11.36 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
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