Patanjali Case: क्या बाबा रामदेव पतंजलि टूथपेस्ट में मांसाहारी तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानिए क्या है सनसनीखेज दावा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के शाकाहारी उत्पादों में से एक में मछली से प्राप्त यौगिक मौजूद है।

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योग गुरु बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) और उनकी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी (Patanjali Ayurveda Company) एक बार फिर नए विवाद में घिर सकती है। क्योंकि, पतंजलि के दिव्य दंत मंजन टूथ ब्रशिंग पाउडर (Divya Dant Manjan Tooth Brushing Powder) में मांसाहारी तत्व (Non-Vegetarian Ingredients) होने का दावा किया जा रहा है। इस संबंध में वकील यतिन शर्मा (Advocate Yatin Sharma) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका (Petition) दायर की है। याचिका के बाद हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को तुरंत इसका जवाब देने के आदेश भी दिए हैं। इस संबंध में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। पिछले कुछ महीनों से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि लगातार विवादों के घेरे में है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर किए गए दावों के बाद बाबा रामदेव को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी।

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मांसाहारी सामग्री का उपयोग
इतना ही नहीं, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी। यह मामला अभी ताजा ही है, लेकिन अब बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। अधिवक्ता यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि पतंजलि कंपनी ने अपने दिव्य दंत मंजन में ‘समुद्र फेन’ (कटलफिश) नामक मांसाहारी तत्व का इस्तेमाल किया है।

नोटिस का जवाब जल्द देना होगा
मांसाहारी तत्वों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्होंने उत्पाद पर ग्रीन यानी शाकाहारी लेबल लगा दिया है। इसलिए, अधिवक्ता यतिन शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि गलत जानकारी के कारण उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उच्च न्यायालय ने इस याचिका का संज्ञान लेते हुए पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि दिव्य फार्मा और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 2023 में दिल्ली की एक कानूनी फर्म ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया था। तब नोटिस में आरोप लगाया गया था कि पतंजलि के उत्पाद दिव्य दंत मंजन में कटलफिश की हड्डी का पाउडर है। पतंजलि ने इस नोटिस का कानूनी जवाब दिया था।

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