आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया के लिए अभी जेल ही

मनीष सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। आबकारी नीति के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को कथित शराब घोटाले (Alleged Liquor Scam) में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत (Bail) पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था l

जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। दिल्ली की निचली अदालत ने कथित शराब घोटाले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।’

निचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती 
सिसोदिया ने निचली अदालत के 31 मार्च के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत
सिसोदिया को इस मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित रिश्वतखोरी के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भी हिरासत में हैं।

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