Jaipur 2008 bomb blast case: अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, जानें कौन हैं वो

यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में लगाए गए एक बिना फटे बम की बरामदगी से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में 600 पन्नों का फैसला सुनाया है।

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Jaipur 2008 bomb blast case: जयपुर (Jaipur) की एक विशेष अदालत (special court) ने मंगलवार को 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों (2008 Jaipur serial bomb blasts) के मामले में चार दोषियों (four convicts) को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई। चार दोषियों सरवर आज़मी, शाहबाज़, सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ को 4 अप्रैल को अदालत ने आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में लगाए गए एक बिना फटे बम की बरामदगी से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में 600 पन्नों का फैसला सुनाया है। वहीं सरकार की ओर से 112 साक्ष्य, 1192 दस्तावेज, 102 लेख और 125 पन्नों की लिखित दलीलें पेश की गईं।

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2008 में हुए थे सिलसिलेवार धमाके
13 मई 2008 को जयपुर में आठ सिलसिलेवार धमाके हुए थे और नौवां बम चांदपोल बाजार स्थित गेस्ट हाउस के पास मिला था, जिसे धमाके से महज 15 मिनट पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और शाहबाज को दोषी पाया और आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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इससे पहले दिसंबर 2019 में जयपुर ब्लास्ट मामले में निचली अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं पांचवें आरोपी शाहबाज को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया था। सजा पाए चारों लोगों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 29 मार्च 2023 को चारों को बरी कर दिया और शाहबाज हुसैन को बरी करने के फैसले की भी पुष्टि की।

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71 लोगों की मौत हुई थी
शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए और 185 घायल हो गए। रामचंद्र मंदिर के पास एक जिंदा बम बरामद किया गया जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया।

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