JKNF Ban: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने 12 मार्च को नईम अहमद खान (Naeem Ahmed Khan) की अध्यक्षता वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (Jammu Kashmir National Front) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) (यूएपीए) के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय ने 12 मार्च (मंगलवार) शाम जारी नोटिस में कहा कि फ्रंट गैरकानूनी गतिविधियों (illegal activities) में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है।
केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा, “हम भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” अधिसूचना में कहा गया है कि उल्लिखित कारणों से केंद्र सरकार की दृढ़ता से राय है कि जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से फ्रंट को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करना आवश्यक है।
The Modi government today declared Jammu and Kashmir National Front as an Unlawful Association.
The outfit was found carrying out secessionist activities to sever Jammu and Kashmir from Bharat and supporting terrorism, challenging the sovereignty, security, and integrity of the…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 12, 2024
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चुनावों का बहिष्कार
सरकार ने कहा कि जेकेएनएफ ने लगातार कश्मीर के लोगों को चुनाव में भाग न लेने लिए कहा है और इस तरह भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों को निशाना बनाया और बाधित किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि मोर्चा और उसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सरासर अनादर दिखाते हैं।
Ministry of Home Affairs declared Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an ‘unlawful association’ with immediate effect under Unlawful Activities (Prevention) Act for a period of five years. pic.twitter.com/oqyftUszex
— ANI (@ANI) March 12, 2024
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देश विरोधी गतिविधियों में शामिल
यह मोर्चा राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होकर, लोगों के बीच असहमति के बीज बोकर, लोगों को कानून और व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए उकसाकर, हथियारों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करके भारत से जम्मू-कश्मीर को अलग करने को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने में शामिल है। अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करना, स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना और जम्मू-कश्मीर में कई मौकों पर चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान करना।
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टेरर फंडिंग के आरोप
नईम खान टेरर फंडिंग मामले में 14 अगस्त 2017 से जेल में बंद है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन पर कश्मीर घाटी में “अशांति पैदा करने” का आरोप लगाया है। अधिसूचना में, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि “यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी।” 28 फरवरी को, केंद्र ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें “गैरकानूनी संघ” घोषित किया।
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