Attack on ED officers: अब जांच नहीं करेगी सीबीआई – पुलिस की संयुक्त एसआईटी? जानिये, उच्च न्यायालय का क्या है आदेश

राशन वितरण घोटाला मामले में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों की एक टीम जब संदेशखाली में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के आवास की तलाशी लेने गई थी, उसी दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था।

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Attack on ED officers: कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल में पिछले माह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच(Investigation into the attack on Enforcement Directorate officials) के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और राज्य पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के एकल पीठ के आदेश पर 7 फरवरी को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ(Chief Justice T.S. Division bench headed by Shivagananam) ने ईडी की अपील पर यह आदेश दिया। ईडी ने अपनी याचिका में मामले की जांच केवल सीबीआई से कराने की अपील की थी।

कथित राशन वितरण घोटाला मामले(ration distribution scam cases) में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों की एक टीम जब संदेशखाली में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के आवास की तलाशी लेने गई थी, उसी दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें एजेंसी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे।

एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश
खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई छह मार्च को दोबारा होगी। न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस के एक-एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।

ईडी ने किया था दावा
ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि एक मंत्री कथित तौर पर घोटाले में शामिल है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

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