दिल्ली (Delhi) के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में टिल्लू ताजपुरिया (Tillu Tajpuria) की हत्या के छह आरोपियों (Accused) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ये आदेश दिया।
15 मई को छह आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। 8 मई को कोर्ट ने चार आरोपितों दीपक डबास उर्फ तीतर, राजेश बवाना, योगेश टुंडा और अरियाज खान को 12 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इन चार आरोपियों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने 9 मई को आरोपित विनोद और अता उर रहमान को गिरफ्तार किया था।
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आज सुनवाई के दौरान आरोपित अरियाज खान की ओर से पेश वकील रोहित पाठक ने अरियाज की सुरक्षा की मांग की। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपियों को विरोधी गुट के सदस्यों से जान का खतरा है। ऐसे में इनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
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उल्लेखनीय है कि 2 मई को तिहाड़ जेल में टिल्लू की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि 24 सितंबर, 2021 को रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू गैंग के सदस्य शामिल थे।
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