Delhi Liquor Scam: कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, फिर बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पांच फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

173

दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam Case) के आरोपित (Accused) और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की सीबीआई (CBI) से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। आज सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पांच फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पांच फरवरी को ही कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी।

यह भी पढ़ें- PM Modi: किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कही बड़ी बात, जानें क्या बोले पीएम?

26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया था
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। वह अभी लंबित है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने उस पर 15 दिसंबर को संज्ञान लिया।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

देखें यह वीडियो- 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.