बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की भाजपा सांसद कंगना रनौत (BJP MP Kangana Ranaut) की संसद की सदस्यता खतरे में है। हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) में कंगना की सदस्यता रद्द (Membership Cancelled) करने की मांग को लेकर याचिका दायर (Petition Filed) की गई है। इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ नोटिस (Notice) भी जारी किया है। हाई कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कोर्ट से कंगना का चुनाव रद्द करने की मांग की है। नायक वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया था। नेगी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन मंडी चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया।
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कंगना को 21 अगस्त तक देना होगा जवाब
नेगी ने कहा कि उन्होंने 14 मई को अपना चुनाव पर्चा दाखिल किया और 15 मई को अन्य सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी कर रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नेगी ने कहा कि अगर उनके पर्चा स्वीकार कर लिए गए होते और चुनाव रद्द करने को कहा गया होता, तो वह चुनाव जीत सकते थे। मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 4,62,267 वोट मिले, जबकि रनौत को 5,37,002 वोट मिले।
कंगना ने 74,755 वोटों से जीत दर्ज की
बता दें कि लोकसभा चुनाव में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कंगना ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉ. प्रकाश चंद्र भारद्वाज तीसरे नंबर पर रहे थे। भारद्वाज को 4393 वोट मिले थे।
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