एनआईए ने 22 दिसंबर को एनआईए मामलों की विशेष न्यायालय में उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को लेकर मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित नौ आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित धारा 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के लिए आरोप पत्र पेश किया है। एनआई ने दोनों मुख्य आरोपियों के अलावा आरोपी मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है।
एनआईए मामलोंं की कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के चलते कोर्ट ने ऑफिस रिपोर्ट के लिए 3 जनवरी 2023 की तारीख तय की है। वहीं सभी आरोपियों की न्यायालय में पेशी भी नहीं हो पाई। ऐसे में 3 जनवरी को ही चालान पर भी सुनवाई होगी। एनआईए ने मामले में दो अन्य आरोपियों को फरार बताते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 173(8) में जांच लंबित रखी है।
ये हैं आरोप
एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी नौ आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं।
कन्हैयालाल की 28 जून को कर दी गई हत्या
बता दें कि कन्हैयालाल टेलर की गत 28 जून को उदयपुर में जघन्य हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। जिस पर पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ पर बाकी सातों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।