जहरीली जुबान वाला वो ‘इमाम’ है देशद्रोही? न्यायालय ने दिया ऐसा आदेश

शर्जील इमाम जेएनयू का पूर्व छात्र है। वह शाहीन बाग आंदोलन के आयोजकों में से एक है। इसके विरुद्ध असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकरण दर्ज किये गए हैं।

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संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में राष्ट्र द्रोही भाषण देनेवाला शर्जील इमाम बड़े झाम में फंस गया है। दिल्ली के कड़कड़डुमा न्यायालय ने आदेश दिया है कि, जहरीली जुबान से विद्वेश फैलानेवाले उस इमाम पर देश द्रोह का आरोप दर्ज किया जाए।

शर्जील इमाम ने संशोधित नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सामाजिक विद्रोह फैलानेवाले भाषण दिये थे। इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी, 2020 को बिहार से गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के प्रकरण में सुनवाई स्थानीय कड़कड़डुमा न्यायालय में चल रही है।

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ऐसा है प्रकरण
वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर के विरोध में शाहीन बाद में आंदोलन हुए थे। इसके बाद यह आंदोलन अलग-अलग स्थानों पर हुआ। इसी समय शर्जील इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सामाजिक विद्रोह फैलानेवाले भाषण दिये थे।

इसमें शर्जील इमाम ने मुस्लिम समाज से राजमार्गों पर चक्का जाम करके आम जनजीवन को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उसने असम और पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से अलग करने की धमकी भी दी थी। इन भड़काऊ भाषणों में अलग-अलग पुलिस थानों में शर्जील इमाम के विरोध में प्रकरण पंजीकृत किये गए थे।

दिल्ली में इमाम के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के 124 ए देशद्रोह, 153 ए, 153बी, 505 और अन लॉ फुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था।इमाम

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