Liquor Scam Case: केजरीवाल को फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।

117

शराब घोटाला मामले (Liquor Scam Case) में जेल (Jail) में बंद दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को सोमवार (24 जून) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली। उनकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा और अगर हाई कोर्ट (High Court) का आदेश आता है तो उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए।

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले के सरगना को दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। ​​वहां ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने आरोपी केजरीवाल को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही जमानत दे दी। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।

यह भी पढ़ें- Pune Drug Case: पुणे ड्रग पार्टी मामले में बार मालिक समेत 8 लोग गिरफ्तार, दो पुलिसकर्मी निलंबित

हालांकि, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कोर्ट को इतनी जल्दी मामले की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईडी के सामने वह कुछ नहीं कर सकते। ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह मामला अहम मोड़ पर है और ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी गई तो मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि आरोपी खुद एक मुख्यमंत्री है।

10 मई को मिली थी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल जेल में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं, इसलिए उन्हें प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।

जानिए क्या है शराब नीति घोटाला?
पूरा मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति के निर्माण में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने एक बयान में दावा किया है कि के. कविता ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में लाभ हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित प्रमुख आप नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी ने कहा कि 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

देखें यह वीडियो – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.