CBI case: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई करेगा।
3 जुलाई को केजरीवाल की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कल यानि 4 जुलाई को सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीबीआई की गैरकानूनी हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर 5 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
26 जून को हुई थी गिरफ्तारी
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जून तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
केजरीवाल पर गंभीर आरोप
सीबीआई के मुताबिक कई गवाहों के बयान हैं, जो केजरीवाल की ओर इशारा करते हैं। 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।