दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) के सीबीआई (CBI) से जुड़े मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता (BRS Leaders) के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी एवं अरविन्द केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है।
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इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं। इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।
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