Kerala: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 15 आरोपितों को मौत की सजा, कोर्ट ने की यह टिप्पणी

यह पहला ऐसा मामला है जब केरल में किसी हत्या के सभी आरोपितों को मौत की सजा सुनाई गई हो।

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Kerala: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या (murder of BJP worker) के मामले में आज 15 लोगों को मौत की सजा (Death sentence) सुनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत श्रीनिवासन की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी।

2021 में हुई थी निर्मम हत्या
केरल के अलप्पुझा में रंजीत श्रीनिवासन की उनकी माता, पत्नी और बच्चों के सामने उनके आवास पर 19 दिसंबर 2021 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। मावेलिक्कारा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बीजी श्रीदेवी ने माना कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और इसमें कोई शक नहीं है कि 15 आरोपित उनकी हत्या में संलिप्त थे।

सभी आरोपितों को मौत की सजा का पहला मामला
यह हत्या को इससे पहले पीएफआई के कार्यकर्ता की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अल पूजा जिले और आसपास के क्षेत्र सहित संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह पहला ऐसा मामला है जब केरल में किसी हत्या के सभी आरोपितों को मौत की सजा सुनाई गई हो।(हि.स.)

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