बॉम्बे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को 10 अगस्त को आईएनएस विक्रांत चंदा घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सोमैया के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।
शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जेल जाने से पूर्व भाजपा नेता किरीट सोमैया और नील सोमैया पर आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर कई करोड़ रुपये चंदा जमा करने और उस रकम को राजभवन में जमा न करने का आरोप लगाया था। राउत ने इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस मामले में गिरफ्तारी के डर से सोमैया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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सोमैया और नील सोमैया को अग्रिम जमानत दे दी
मुंबई पुलिस ने 10 अगस्त कोर्ट को बताया कि अभी तक किरीट और उनके बेटे नील के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी वजह से उच्च न्यायालय ने किरीट सोमैया और नील सोमैया को अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।