Kolkata Rape-Murder Case: पूर्व प्रिंसिपल और 4 डॉक्टरों पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मिली मंजूरी, जानें जांच पर कैसे होगा असर

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले सप्ताह कोलकाता पुलिस से जांच का जिम्मा संभालने वाली सीबीआई ने घोष से कई बार पूछताछ की है।

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Kolkata Rape-Murder Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर (trainee doctor) के साथ कथित बलात्कार और हत्या (rape and murder) के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) के पूर्व प्रिंसिपल (former principal) संदीप घोष (Sandip Ghosh) और चार अन्य डॉक्टरों (four doctors) पर झूठ पकड़ने वाली जांच पॉलीग्राफ परीक्षण (polygraph test) करने के लिए कोलकाता की एक अदालत से अनुमति मांगी है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले सप्ताह कोलकाता पुलिस से जांच का जिम्मा संभालने वाली सीबीआई ने घोष से कई बार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान घोष के जवाबों में कथित विसंगतियों के कारण एजेंसी अब पॉलीग्राफ टेस्ट पर विचार कर रही है।

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पॉलीग्राफ टेस्ट के विकल्प पर विचार
पीटीआई ने एक अनाम अधिकारी के हवाले से बताया, “हम घोष के जवाबों को और सत्यापित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सवालों के कुछ जवाबों में विसंगतियां हैं। इसलिए, हम उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।” यह मामला एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। शव की खोज, जिस पर गंभीर चोट के निशान थे, ने पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, खासकर चिकित्सा समुदाय के भीतर।।

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डॉक्टर की मौत
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद घोष से उनकी विशिष्ट भूमिका के बारे में पूछताछ की है और यह भी पूछा है कि उन्होंने कथित तौर पर माता-पिता को शव देखने से पहले लगभग तीन घंटे तक इंतजार क्यों करवाया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, घोष से सेमिनार हॉल के बगल के कमरों के जीर्णोद्धार के बारे में भी पूछताछ की गई है, जहां शव मिला था, जो घटना के तुरंत बाद किया गया था।

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अदालत से अनुमति
सीबीआई ने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत से अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर संघीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह कोलकाता पुलिस से प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

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