Kolkata Rape-Murder Case: कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे पीड़िता के माता-पिता, जानें क्या है मांग

पीड़िता के माता-पिता ने घटना की चल रही जांच में विश्वास की कमी का हवाला दिया, जिसके कारण भारी विरोध प्रदर्शन हुआ।

40
File photo

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर अस्पताल (RG Kar Hospital) में इस वर्ष अगस्त माह में कथित रूप से बलात्कार और हत्या (rape and murder) की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर के माता-पिता (parents of trainee doctor) ने अपराध की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए 19 दिसंबर (गुरुवार) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के माता-पिता ने घटना की चल रही जांच में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए, भारी विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या की नए सिरे से जांच के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनके वकील से कहा कि वे मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को याचिका में पक्षकार बनाएं और सोमवार, 23 दिसंबर को मामले का फिर से न्यायालय में उल्लेख करें।

यह भी पढ़ें- Parliament scuffle: प्रधानमंत्री मोदी ने घायल भाजपा सांसदों को किया फोन, स्वास्थ्य की ली जानकारी

क्या है मामला
इस साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में ऑन-ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय मुख्य आरोपी हैं। सियालदह अदालत ने 13 दिसंबर को मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी। उनके वकीलों के अनुसार, सीबीआई द्वारा 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण उन्हें जमानत दे दी गई।

यह भी पढ़ें- Surat Diamond Bourse: सूरत डायमंड बोर्स क्या है? इसकी कीमत है इतने करोड़

संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जहां घोष पर मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, वहीं पुलिस अधिकारी पर शव मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले रॉय ने कथित तौर पर उस समय अपराध किया जब पीड़िता छुट्टी के दौरान अस्पताल के सेमिनार कक्ष में सोने गई थी।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.