Land Jihad: भायंदर के बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट को बॉम्बे उच्च न्यायालय से लगा झटका, कोर्ट ने दिया यह आदेश

अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने पिछले वर्ष 28 नवंबर 2023 को दरगाह के अतिक्रमण को हटवाने के लिए एक लिखित शिकायत जिल्हाधिकारी ठाणे व अपर तसिलदार मीरा भायंदर को प्रेषित की थी।

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Land Jihad: मुंबई (Mumbai) से सटे भायंदर (Bhayandar) इलाके के उत्तन स्थित बालेशाह पीर दरगाह ने कथित सरू से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैन्ग्रोव (mangroves) काट कर कब्ज़ा किया है। बालेशाह पीर दरगाह का निर्माण कथित रूप से करीब 70,000 फुट जमीन पर किए गए अवैध कब्जे की जमीन पर किया गया है। इस अवैध निर्माण के विरुद्ध अधिवक्ता खुश खंडेलवाल द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में 27 मार्च को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने राज्य सरकार, कलेक्टर ठाणे, अपर तहसीलदार मीरा-भायंदर, मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस (MBVV) और बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट को नोटिस जारी (notice issued) कर 4 हफ्ते में जवाब फाइल करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता खुश खंडेलवाल (Advocate Khush Khandelwal) ने पिछले वर्ष 28 नवंबर 2023 को दरगाह के अतिक्रमण को हटवाने के लिए एक लिखित शिकायत जिलाधिकारी ठाणे व अपर तसिलदार मीरा भायंदर को प्रेषित की थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए अब अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने दरगाह के अतिक्रमण को हटवाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।

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अतिक्रमण हटवाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचे खुश खंडेलवाल
बता दें कि इस मामले में जब दरगाह ट्रस्ट ने उस सरकारी जमीन के 7/12 पर दरगाह ट्रस्ट का नाम चढ़वाने के लिए अपर तहसीलदार मीरा भायंदर के पास आवेदन किया था, तब एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने  मामले में लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद अपर तहसीलदार ने 2 फरवरी 2024 को दरगाह ट्रस्ट की अर्जी को खारिज किया था। अब एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने दरगाह के पूरे अतिक्रमण को हटवाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।

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