वीर सावरकर पर टिप्पणी: राहुल की बड़बोली की होगी जांच, पंजीकृत होगा प्रकरण?

नृपेंद्र पाण्डेय ने भारतीय दंड विधान की धारा 156(3) के अंतर्गत राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआप पंजीकृत करने की याचिका की है। गांधी परिवार के विरुद्ध मुंबई में भी कई प्रकरण दर्ज करने के लिए लंबित हैं।

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स्वातंत्र्यवीर सावरकर पर टिप्पणी करनेवाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक क्रांति प्रणेता पर निष्ठा रखनेवाले व्यक्ति ने प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। नृपेंद्र पाण्डेय नामक व्यक्ति ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष याचिका की है। जिस पर न्यायालय ने आरोपों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय की अगली सुनवाई 9 जनवरी निश्चित है।

लखनऊ के स्थानीय न्यायालय में नृपेंद्र पाण्डेय ने याचिका की है। इसमें राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम में भारत जोड़ो यात्रा के बीच वीर सावरकर पर लगाए गए निराधार आरोप का उल्लेख है। जिस पर राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए.के श्रीवास्तव ने भारतीय दंड विधान की धारा 200 के अंतर्गत नृपेंद्र पाण्डेय को आरोपों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। इसके बाद न्यायालय निर्णय लेगा कि, इस प्रकरण में राहुल गांधी को समन जारी किया जाए या नहीं। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है।

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मुंबई में प्रकरण दर्ज कराने की चल रही प्रक्रिया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 नवंबर 2022 को वाशिम की सभा में आरोप लगाया था कि, ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी’ थी। इसके अलावा ‘वीर सावरकर अंग्रेजों से पेन्शन ले रहे थे’ और उनके आदेशानुसार हिंदुस्थान के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी 17 नवंबर 2022 को स्वातंत्र्यवीर सावरकर के विरुद्ध ऐसा ही आरोप लगाया था। जिसके विरुद्ध स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने मुंबई के दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पुलिस थाने में एफआईआर पंजीकृत करने का पत्र दिया था।

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