माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा, इतने लाख का जुर्माना भी लगा

माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।

160
Photo : File

गैंगस्टर एक्ट मामले (Gangster Act Cases) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट (Court) ने 10 साल की सजा (Punishment) सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर कोर्ट ने गुरुवार (26 अक्टूबर) को माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ करंडा थाना क्षेत्र में साल 2010 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल था। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। इस बड़ी सजा का ऐलान शुक्रवार को कोर्ट ने किया है।

यह भी पढ़ें- Cash For Query Row: महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी से मांगा और समय, जानिए पत्र में क्या लिखा है?

अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई
मुख्तार अंसारी कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर कई अन्य अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से वह बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस ने मुख्तार की कई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। कुछ महीने पहले ही आयकर विभाग ने मुख्तार की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की करीब 23 संपत्तियों की जांच भी शुरू की थी।

देखें यह वीडियो- 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.