पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की बढीं मुश्किलें, ‘इस मामले’ में एफआईआर दर्ज

रिश्वत रोकथाम विभाग की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर 19 मई को नवघर पुलिस थाने में नरेंद्र मेहता और सुमन मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने महाराष्ट्र स्थित मीरा भायंदर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेहता पर अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। एसीबी ने मामले में मेहता की पत्नी सुमन मेहता को भी आरोपित किया है। मीरा भायंदर में नरेंद्र मेहता एक महत्वपूर्ण भाजपा नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें बगावत से हार का सामना करना पड़ा था।

भायंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 109 के तहत भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ई), 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पद के दुरुपयोग का आरोप
पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2015 तक मीरा भायंदर महानगरपालिका के पार्षद रहे। इसके अलावा मीरा भायंदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। एसीबी ने उन पर इस दौरान अपने जन प्रतिनिधि के पद और अधिकार का दुरुपयोग कर आय से 8 करोड़ 25 लाख 51 हजार 773 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी सुमन मेहता पर नरेंद्र मेहता द्वारा अवैध संपत्ति इकट्ठा करने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।

नवघर पुलिस थाने में मामला दर्ज
रिश्वत रोकथाम विभाग की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर 19 मई को नवघर पुलिस थाने में नरेंद्र मेहता और सुमन मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि रिश्वत रोकथाम विभाग ने मामला दर्ज होने के बाद 19 मई की शाम मेहता के घर और कार्यालय में छापेमारी की।

इस तरह चली जांच
बता दें कि लोकायुक्त के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नरेंद्र मेहता ने अवैध रूप से धन अर्जित किया है। इसके बाद मेहता के खिलाफ जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद नरेंद्र मेहता के खिलाफ नवघर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मामले को राजनीति से प्रेरित होने की चर्चा है।

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