Maharashtra: मंत्री हसन मुश्रीफ के पीए पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, ये है वजह

महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ के पीए की अग्रिम जमानत की याचिका मुंबई के विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही विशेष कोर्ट ने मुश्रीफ के तीनों बेटों की जमानत याचिका पर फैसला लंबित रखा है।

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महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के पीए महेश गुरव की अग्रिम जमानत की याचिका मुंबई के विशेष कोर्ट ने 7 अक्टूबर को खारिज कर दी। इसके साथ ही विशेष कोर्ट ने मुश्रीफ के तीनों बेटों की जमानत याचिका पर फैसला लंबित रखा है। कयास लगाया जा रहा है कि तीनों बेटों की अग्रिम जमानत याचिका पर अगले सप्ताह कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे मंत्री हसन मुश्रीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

ये है मामला
मंत्री हसन मुश्रीफ और उनके बेटों की सरसेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्टरी में आर्थिक अनियमितता की छानबीन मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम कर रही है। इस मामले में हसन मुश्रीफ ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है और हाई कोर्ट ने मुश्रीफ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है लेकिन मामले में पूछताछ जारी है। इसी मामले में ईडी ने हसन मुश्रीफ के पीए और मुश्रीफ के तीनों बेटों की भी छानबीन शुरू की है। इसी वजह से मुश्रीफ के पीए और उनके तीनों बेटों ने विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसानों से पैसे लिये जाने और अनियमित खर्च किए जाने के तथ्य मिले हैं। इसी वजह कोर्ट ने पीए की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी जबकि मुश्रीफ के बेटों की अग्रिम जमानत पर फैसला लंबित रख दिया है।

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