Maharashtra Bandh: एमवीए के ‘महाराष्ट्र बंद’ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, जानें क्या कहा

एमवीए और अन्य राजनीतिक दल शनिवार को महाराष्ट्र में कोई बंद नहीं कर सकते।

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Maharashtra Bandh: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने 23 अगस्त (शुक्रवार) को किसी भी राजनीतिक दल (Political Parties) या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh) का आह्वान करने से रोक दिया। इसका मतलब है कि एमवीए (MVA) और अन्य राजनीतिक दल 24 अगस्त (शनिवार) को महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोई बंद नहीं (No strike) कर सकते।

शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद के बारे में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके ‘महाराष्ट्र बंद’ के साथ आगे बढ़ने से “रोकेगी”।

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“महाराष्ट्र बंद” का आह्वान
अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों पर कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को “महाराष्ट्र बंद” का आह्वान किया है। एमवीए समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लड़कियों के माता-पिता को बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया।

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लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग
इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को उन लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की, जिन्होंने दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ बदलापुर में विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी ब्लॉक महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा 24 अगस्त को बुलाया गया ‘महाराष्ट्र बंद’ राजनीतिक नहीं है, बल्कि “विकृति” के खिलाफ है और उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया।

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बदलापुर मामले में गिरफ्तारियां
उन्होंने दावा किया कि बंद राज्य के लोगों की ओर से किया जाएगा। बदलापुर विरोध प्रदर्शन पर एकनाथ शिंदे सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा, “बदलापुर में अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने चाहिए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा।”

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