Fast-Tag: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी वाहनों के लिए फास्ट-टैग अनिवार्य

फास्ट टैग प्रोग्राम रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक पर चलता है। फास्ट टैग से बिना टोल बूथ पर रुके और टोल का भुगतान किए फास्ट टैग कोड को स्कैन करने पर सीधे खाते से पैसे कट जाते हैं। इसके लिए फास्ट टैग से जुड़े बैंक वॉलेट से डिजिटल तरीके से पैसे काटे जाते हैं।

52

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहनों (Vehicles) के लिए फास्ट टैग (Fast-Tag) अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है। सरकार ने सभी वाहनों के लिए टोल बूथ (Toll Booth) पार करने के लिए फास्ट टैग का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यात्रा को गति देने के उद्देश्य से सरकार (Government) द्वारा अब फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ कम हो जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार (7 जनवरी) कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फास्ट टैग को लेकर अहम फैसला लिया गया है। सरकार की मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति- 2014 में संशोधित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए फास्ट-टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के फैसले के अनुसार, 1 अप्रैल से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें – Delhi Assembly Polls: 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान, जानें कब होगी गिनती

फास्ट टैग प्रोग्राम रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक पर चलता है। फास्ट टैग से बिना टोल बूथ पर रुके और टोल का भुगतान किए फास्ट टैग कोड को स्कैन करने पर सीधे खाते से पैसे कट जाते हैं। इसके लिए फास्ट टैग से जुड़े बैंक वॉलेट से डिजिटल तरीके से पैसे काटे जाते हैं। फास्ट टैग 5 साल के लिए वैध होता है। टोल राशि आपके बैंक खाते से स्वचालित रूप से काट ली जाती है। फास्ट टैग से टोल बूथ पर वाहनों की भीड़ से बचा जा सकता है।

फास्ट टैग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। फास्ट टैग आरटीओ कार्यालयों, सेवा केंद्रों, यातायात केंद्रों और कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों और कुछ बैंकों में उपलब्ध हैं। बैंकों, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी जगहों पर फास्ट टैग बेचने के लिए विशेष बिक्री केंद्र हैं। इससे आप फास्ट टैग ले सकते हैं। फास्ट टैग पाने के लिए आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको आवासीय पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र प्रदान करना होगा।

देखें यह वीडियो – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.