Maharashtra: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नीत राज्य सरकार ने अंतरधार्मिक विवाहों के माध्यम से सामने आ रही ‘लव जिहाद’ जैसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस महासंचालक की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने का शासनादेश जारी कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इस विशेष समिति का स्वागत किया है और कहा कि बहुत जल्द राज्य में लव जिहाद विरोधी कानून लागू होगा और महाराष्ट्र इस कानून को लागू करने वाला दसवां राज्य बन जाएगा।
समिति में ये शामिल
14 फरवरी को देर रात गृह विभाग की ओर जारी शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में नियुक्त समिति में महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक विकास, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा गृह विभाग की विधि शाखा के संयुक्त सचिव या उप सचिव सदस्य होंगे। गृह विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
लव जिहाद के साथ धर्मांतरण रोकने का कानून
यह समिति लव जिहाद और जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के खिलाफ अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी और सरकार को कानून का मसौदा तैयार करने की सिफारिश करेगी। इसके बाद राज्य सरकार लव जिहाद विरोधी कानून बनाएगा। अब तक देश के नौ राज्यों – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ – ने लव जिहाद विरोधी कानून बनाए हैं। इस समिति की सिफारिश के बाद महाराष्ट्र लव जिहाद विरोधी कानून बनाने वाला दसवां राज्य बन जाएगा।
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काफी सालों से की जा रही थी मांग
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हिंदू-मुस्लिम अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर लव जिहाद की घटनाएं सामने आई हैं। नागरिकों, विशेषकर हिंदूवादी संगठनों की ओर से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की जा रही थी। दो साल पहले लव जिहाद मामले को मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी विधानसभा में उपस्थित किया था। उस समय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था। इसके तहत ही गृहमंत्रालय ने लव जिहाद विरोधी कानून का मसौदा बनाने के लिए शासनादेश जारी किया है।