दिल्ली (Delhi) के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को एक बार फिर कोर्ट (Court) से झटका लगा है। आपको बता दें कि शनिवार (3 फरवरी) को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise Policy Cases) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में राज्यसभा जाकर शपथ लेने की इजाजत दे दी है।
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सीबीआई और ईडी कर रही है जांच
गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले के आरोपों की अलग-अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में अनियमितताओं के कारण भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। शराब घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत कर रहा है। दोनों ही मामलों में एजेंसियों ने सिसोदिया को आरोपी बनाया है।
4 अक्टूबर को हुई थी सिंह की गिरफ्तारी
ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।
सिसोदिया वर्षों से जेल में हैं
बता दें कि मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से सलाखों के पीछे हैं। वह जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली।
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