मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) से जुड़े भ्रष्टाचार मामले (Corruption Cases) में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज (Dismissed) कर दी है। मामले में सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार (Arrested) किया था। मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के फैसले को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि सिसोदिया जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि विजय नायर पर लगे आरोप गंभीर हैं और वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। अदालत ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज करने के जजमेंट अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

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आरोपियों की याचिका खारिज
इसके साथ ही अदालत आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व संचार निदेशक विजय नागर, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू बिनॉय की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले को मनीष समेत सभी आरोपियों ने चुनौती दी है।

तिहाड़ जेल में बंद
गौरतलब है कि मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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