दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सीबीआई के सप्लीमेंट्री चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) पर संज्ञान लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल प्रशासन को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
सीबीआई ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जुलाई 2022 से पहले इस्तेमाल किए जा रहे दो फोन को नष्ट करने की बात कबूल की थी।
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चार्जशीट में, एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है, “22.07.22 से पहले इस्तेमाल किए गए दो फोन आरोपी मनीष सिसोदिया द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस के जवाब में की थी।
सीबीआई ने कहा कि जांच में सामने आया है कि 1.01.20 से 19.08.22 तक सिसोदिया ने तीन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया। मामले में तलाशी के दौरान उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया आखिरी हैंडसेट जब्त किया गया।
एवेन्यू कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट
सीबीआई ने चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढाल को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों को दो जून को पेश होने को कहा है। गौरतलब हो कि सीबीआई ने 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत चार आरोपियों के नाम शामिल हैं।
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