दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam Case) के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की सीबीआई (CBI) मामले में न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) बढ़ाने का आदेश दिया।
मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने देर शाम पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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सिसोदिया ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से निराश दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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