मुख्तार के इस करीबी की 46.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

जिलाधिकारी ने बताया कि अपराधियों ने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है।

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पूर्व सदर विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। 6 सितंबर को जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अहिलाद निवासी उमेश सिंह और उसकी पत्नी शीला की करीब 46 करोड़ 71 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिया है।

उमेश ने पत्नी के नाम पर सदर तहसील स्थित मौजा भुजौटी में आराजी संख्या 13 में रकबा 1530.9 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 17 के रकबा 597 कड़ी में से 298.5 कड़ी एवं आराजी नंबर 17 में ही ओमप्रकाश से खरीदी। क्रय की गई भूमि जिसका रकबा 56 कड़ी एवं पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि रकबा 245 कड़ी एवं इन दोनों आराजी संख्याओं पर निर्मित दो मंजिलें पक्के भवन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क करने के आदेश जारी किए।

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निर्मित दो मंजिला पक्के मकानों का बाजार मूल्य लगभग 46 करोड़ 71 लाख रुपये है। अभियुक्त उमेश सिंह के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी से उसका बेहद करीबी संबंध रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि अपराधियों ने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।

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