भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों की शारीरिक जांज प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं की छाती मापने के प्रावधान को मनमाना और अपमानजनक बताते हुए इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने संविधान का हवाला देते कहा है कि महिलाओं के संदर्भ में शारीरिक दक्षता मापने में सीना मापने का पैमाना अनुच्छेद 14 व 21 के तहत प्रदत्त महिला की गरिमा और निजता के अधिकार को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने अधिकारियों को फेफड़ों की क्षमता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों से राय लेकर कोई अन्य वैकल्पिक पैमाना निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि वव रक्षक पद के लिए सीना माप में अयोग्य ठहराई गई तीन महिलाओं ने इस बाबत राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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