Modi Government: जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा कदम, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बढ़ेगी ताकत

अब जम्मू-कश्मीर को भी दिल्ली की तरह संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को भी दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे।

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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले कुछ सालों से लगातार उठ रही है। इस बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) को और अधिक शक्तियां (More Power) देने का फैसला किया है। इस संबंध में नए नियम अधिसूचित (New Rules Notified) कर दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां मिलेंगी। इसके चलते उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से साफ है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी में है।

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संशोधन पहले ही किया जा चुका
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। खास बात ये है कि जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। यह संशोधन पहले ही किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां नई सरकार बनती भी है तो उपराज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां होंगी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान शक्तियां होंगी।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। नए संशोधन के साथ पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब प्रस्ताव उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

विपक्ष का विरोध
केंद्र सरकार के इस फैसले की नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आलोचना की है। ये संकेत हैं कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति शक्तिहीन मुख्यमंत्री पर रबर स्टैंप लगाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोगों को हर चीज के लिए उपराज्यपाल से भीख मांगनी पड़ेगी।

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