बाम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने 13 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय को नवाब मलिक की तबीयत के बारे में रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इंकार
नवाब मलिक की जमानत याचिका मुंबई की विशेष कोर्ट ने 30 नवंबर को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद नवाब मलिक की ओर से वकील तारक सैयद और कुशल मोरे ने हाई कोर्ट में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की। 12 दिसंबर को नवाब मलिक की ओर से इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए आवेदन दिया था। 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई जज एमएस कर्णिक के समक्ष हुई। जज ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे 6 जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।
ये भी पढ़ें- शरद पवार को जान से मारने की धमकी, जानें कहां से आया फोन
यह है मामला
दरअसल, नवाब मलिक को कुख्यात बदमाश दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के सहयोग से कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड की जमीन खरीद में हुए मनी लॉड्रिंग ऐंगल से जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से नवाब मलिक न्यायिक हिरासत में थे। इसके बाद नवाब मलिक को मई महीने में मेडिकल कारणों से कुर्ला के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कोर्ट का आगामी आदेश आने तक नवाब मलिक निजी अस्पताल में ही रहेंगे।