MUDA Scam Case: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister) सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के खिलाफ शिकायत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता (social worker) स्नेहमयी कृष्णा (Snehamayi Krishna) को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (Mysore Urban Development Authority) (एमयूडीए) घोटाला मामले (MUDA scam case) में गुरुवार (3 अक्टूबर) को पेश होने के लिए बुलाया है।
संघीय एजेंसी, जिसने सिद्धारमैया के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के समकक्ष प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है, ने कृष्णा को 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बेंगलुरु ईडी कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है।
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ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ किया मामला दर्ज
30 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के बराबर है। यह मामला एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंड आवंटित करने में कथित अनियमितताओं के मामले में दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदी और उसे पार्वती को उपहार में दिया) और अन्य के खिलाफ विशेष अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया।
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एमयूडीए मामला क्या है?
MUDA साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में प्रतिपूरक साइट आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा “अधिग्रहित” किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहाँ उन्होंने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।
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