Mumbai Airport: एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी पर यात्री ने किया हमला, जानें पूरा मामला

प्राथमिकता वाले बोर्डिंग से जुड़े एक मुद्दे पर यात्री और कर्मचारियों के बीच बहस छिड़ गई।

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Mumbai Airport: 1 सितंबर (रविवार) को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर एक महिला यात्री (female passenger) ने एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की महिला कर्मचारी (female employee) के साथ कथित तौर पर मारपीट (allegedly assaulted) की। बाद में यात्री को पुलिस के हवाले (handed over to police) कर दिया गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “1 सितंबर को मुंबई हवाई अड्डे पर एक यात्री ने हमारे ग्राउंड ऑपरेशन पार्टनर के एक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया। ड्यूटी मैनेजर ने तुरंत सीआईएसएफ को सूचित किया और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार यात्री को पुलिस को सौंप दिया गया।”

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कर्मचारियों के बीच बहस
प्राथमिकता वाले बोर्डिंग से जुड़े एक मुद्दे पर यात्री और कर्मचारियों के बीच बहस छिड़ गई। महिला यात्री को कथित तौर पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था, जबकि एक अन्य साथी यात्री अपनी चेक-इन प्रक्रिया से गुजर रहा था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहे जाने पर उत्तेजित होकर, यात्री ने गाली-गलौज की और कथित तौर पर एयरलाइन कर्मचारियों पर हमला किया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, एयरलाइन ने कहा, “एयर इंडिया एक्सप्रेस हमारे मेहमानों और कर्मचारियों और हमारे भागीदारों की सुरक्षा और भलाई को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यवहार के प्रति अपने शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दोहराता है”।

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एयरलाइन्स अनियंत्रित यात्रियों से कैसे निपटती हैं?
अनियंत्रित यात्रियों के व्यवहार से निपटने के लिए भारत के नागरिक उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी “अनियंत्रित यात्रियों से निपटने” पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। DGCA के दिशा-निर्देशों के अनुसार, “अनियंत्रित यात्रियों के व्यवहार में शराब या नशीली दवाओं का सेवन करना, जिसके परिणामस्वरूप व्यवधानकारी व्यवहार होता है, धूम्रपान करना, पायलट के निर्देशों का पालन न करना, धमकी या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, शारीरिक रूप से धमकी या अपमानजनक व्यवहार करना, चालक दल के कर्तव्यों में जानबूझकर हस्तक्षेप करना और विमान की सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है”।

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30 दिनों तक का तत्काल प्रतिबंध
धक्का देना, लात मारना, मारना, अनुचित तरीके से छूना या यौन उत्पीड़न सहित शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार को लेवल 2 अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित सुरक्षा एजेंसी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाती है और अनियंत्रित यात्री को उनके हवाले कर दिया जाता है। एयरलाइन संबंधित व्यक्ति पर 30 दिनों तक का तत्काल प्रतिबंध लगा सकती है और उसे नियामक द्वारा बनाए गए नो-फ्लाई सूची में जोड़ने के लिए डीजीसीए को सूचित कर सकती है। अन्य वाहक भी अपराध के स्तर के आधार पर ऐसे यात्रियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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