अनिल देशमुख को जमानत या जेल? उच्च न्यायालय करेगा फैसला

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से वकील अनिकेत निकम तथा इंद्रपाल सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है।

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 24 मार्च को मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है।

जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख की ओर से वकील अनिकेत निकम तथा इंद्रपाल सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि आवेदक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर 2021 को गलत इरादे से गिरफ्तार किया था। तब से वे ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में उन्होंने विशेष पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। देशमुख ने ईडी पर फर्जी और बनावटी सबूत गढ़ने का भी आरोप लगाया है।

बता दें कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। इस मामले की मनी लॉउड्रिंग एंगल से जांच करने के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया है और वे इस समय न्यायिक हिरासत यानी जेल में है।

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