एंटीलिया विस्फोटक मामलाः सचिन वाजे को राहत नहीं, अभी जेल में ही रहेंगे

उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास 25 फरवरी, 2021 विस्फोटकों से भरी एक कार मिली थी। इस कार को एक व्यवसायी मनसुख ने अपनी कार बताया था।

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उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास विस्फोटक से भरी कार पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत याचिका 16 सितंबर को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी। यह दूसरी बार है, जब विशेष एनआईए अदालत ने मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल सचिन वाजे न्यायिक हिरासत में हैं और नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

यह है पूरा मामला
उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास 25 फरवरी, 2021 विस्फोटकों से भरी एक कार मिली थी। इस कार को एक व्यवसायी मनसुख ने अपनी कार बताया था। इस मामले की छानबीन जारी ही थी कि 5 मार्च, 2021 को ठाणे जिले की खाड़ी में मनसुख हिरेन का शव बरामद किया गया था। इसके बाद इस मामले की छानबीन एनआईए की टीम करने लगी और इस मामले तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे ने विशेष एनआईए कोर्ट ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में सचिन वाजे ने कहा था कि उन्हें कानून जमानत मिलनी चाहिए लेकिन एनआईए के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि सचिन वाजे का इस मामले में सीधा संबंध है। इसी वजह से विशेष एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत खारिज कर दी।

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